अवैध संबंधो के चलते बच्चे को फेंका,नवजात शिशु को असुरक्षित छोडने वाले गिरफ्तार,आरोपी अपने प्रेमिका के साथ मिलकर किया था अपराध

अवैध संबंधो के चलते बच्चे को फेंका,नवजात शिशु को असुरक्षित छोडने वाले गिरफ्तार,आरोपी अपने प्रेमिका के साथ मिलकर किया था अपराध

दुर्ग। दिनांक 07-08.02.2025 की दरमियान रात सूचना प्राप्त हुआ कि दो लडके जिला अस्पताल दुर्ग मे नवजात शिशु बालक को ईलाज हेतु लाये तथा बता रहे है कि मुकुट नगर तितुरडीह दुर्ग के पास झाडियो मे यच्चा रोते हुआ मिला है कि सूचना पर जिला अस्पताल दुर्ग गये तथा वहा पर नवजात शिशु बालक को ईलाज हेतु लाने वाले युवक गुरूदर्शन सिह संधु एवं यश साहू सकिनान आदित्य नगर दुर्ग से मिला जो उक्त बात को समर्थन किया । नवजात शिशु बालक वर्तमान मे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल दुर्ग में भर्ती है। प्रार्थी गुरूदर्शन सिह संधु की रिपोर्ट पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 48/2025 धारा 93 बीएनएस का अपराथ अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला नवजात शिशु को परित्याग के आशय से असुरक्षित स्थान पर छोडने का गंभीर मामला होने से  जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक  दुर्ग के निर्देशन में  सुखनंदन राठौर (रापुसे) अति. पुलिस अधीक्षक  (शहर) दुर्ग एवं राहुल बंसल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिव चंद्रा थाना प्रभारी मोहन नगर दुर्ग के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी पतासाजी हेतु लगाया गया। तकनीकी एवं अन्य जानकारी पर प्रार्थी गुरूदर्शन सिह संधु द्वारा लिखाये रिपोर्ट पर संदेह होने पर प्रकरण के प्रार्थी गुरूदर्शन सिह संधु से पुछताछ करने पर वह स्वीकार किया कि बताया कि वह शीतल साहू से करीब डेढ वर्षों से प्रेम करता है तथा इनके बीच रजामंदी से कई बार शारीरिक संबंध स्थापित हुआ है जिसके चलते शीतल साहू गर्भवती हो गई। जिसने दिनांक 07-08.02.2025 के दरमियानी रात अपने घर के बाथरूम में एक नवजात शिशु बालक को जन्म देने पश्चात बाथरूम की खिडकी तरफ से बालक को नारफुल सहित फेंक दी उसके बाद शीतल साहू द्वारा अपने प्रेमी गुरूदर्शन सिह संधु को फोन से घटना के बारे मे बतायी तब गुरूदर्शन सिह संधु अपने दोस्त यश साहू के साथ आकर नवजात शिशु बालक को उठाकर जिला अस्पताल दुर्ग ईलाज हेतु ले गये। तथा गुरूदर्शन सिंह संधु द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए झुठी एवं मनगढंत कहानी बनाकर पेश किया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर शिव चंद्रा, सउनि. राजेन्द्र देशमुख, महिला प्रधान आरक्षक भेनू ठाकुर, महिला आरक्षक सुमित्रा साहू, एवं अन्य की विशेष भूमिका रही।

क अपराध क.

धारा

1 48/2025

93 बीएनएस 2023

नाम आरोपी

1. गुरू दर्शन सिंह सन्धु पिता स्व. लाभ सिंह सन्धु उम्र 32 साल साकिन आदित्य

नगर वार्ड नंबर 20 पानी टंकी के पास दुर्ग

2. शीतल साहू पिता तामेश्वर साहू उम्र 21 साल साकिन आदित्य नगर पानी टंकी के

पास तितुरडीह दुर्ग

3. यश साहू पिता जागेश्वर साहू उम्म्र 21 साल साकिन आदित्य नगर दुर्ग