बिना पेनिट्रेशन रेप नहीं, सिर्फ कोशिश, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दलील देते हुए आरोपी की घटाई सजा
बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में आरोपी की सजा बदलकर दुष्कर्म की कोशिश करने का फैसला सुनाया।
रेप केस में सजा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘अगर घटना के दौरान पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो उसे दुष्कर्म नहीं बल्कि दुष्कर्म की कोशिश माना जाएगा।’
नतीजतन,कोर्ट ने आरोपी की सजा सात साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी, क्योंकि मेडिकल सबूतों से पता चला कि पीड़िता की हाइमन सही सलामत थी।
हाई कोर्ट ने दुष्कर्म की सजा को बदलाजस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि आरोपी का इरादा ‘क्रिमिनल था, प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के पेनिट्रेशन साबित करने में नाकाम रहा, जो 2004 में IPC की धारा 375 के तहत रेप के लिए एक जरूरी हिस्सा था।
नतीजतन, धारा 376(1) के तहत सजा को बदलकर धारा 376/511 (रेप की कोशिश) कर दिया गया। यह मामला 21 मई, 2004 का धमतरी जिले का है।
क्या है पूरा मामला?प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती उसके घर से अपने घर खींच लिया, उसके कपड़े उतारे और उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोशिश की। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।
पीड़िता को कथित तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसके हाथ-पैर बांधे और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। कुछ घंटों बाद, उसकी मां ने उसे कैद से छुड़ाया।
2005 में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 376(1) और 342 के तहत दोषी ठहराया और उसे रेप के लिए सात साल की कड़ी कैद और गलत तरीके से कैद करने के लिए छह महीने की सजा सुनाई।
अपने शुरुआती बयान में, पीड़िता ने पेनिट्रेशन का आरोप लगाया; बाद में, उसने माना कि आरोपी ने असल में पेनिट्रेशन किए बिना सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट्स उसके प्राइवेट पार्ट्स पर रखे थे।
मेडिकल रिपोर्ट से कन्फर्म हुआ कि हाइमन सही सलामत थी। वल्वा पर लाली और कपड़ों पर ह्यूमन स्पर्म की मौजूदगी साबित हुई थी।
कोर्ट ने बदला फैसलाकोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि सेक्सुअल असॉल्ट और इरादे के साफ सबूत थे, लेकिन 2013 से पहले के IPC के तहत रेप के लिए जरूरी शर्त, पूरा पेनिट्रेशन, पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ था।
जस्टिस व्यास ने कहा, ‘जेनिटल को रगड़ना और थोड़ा कॉन्टैक्ट, यहां तक कि स्पर्म की मौजूदगी के साथ भी सिर्फ रेप की कोशिश की ओर इशारा करते हैं लेकिन यह रेप की सख्त कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं करता था।’
कई उदाहरणों का दिया हवाला सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने तैयारी और कोशिश के बीच का अंतर साफ किया।
पीड़ित को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाना, उसके कपड़े उतारना ये ऐसे काम थे जो तैयारी की हद पार कर गए और साफ तौर पर रेप करने की कोशिश को दिखाते थे।
हालांकि, पेनिट्रेशन के पक्के सबूत के बिना, सेक्शन 376 नहीं लगाया जा सकता था। इस तरह, सजा को बदलकर IPC की 511 के साथ रेप करने की कोशिश के तौर पर देखा गया।