50 हजार के कर्ज पर 72,500 रुपए ब्याज वसूला, फिर भी डेढ़ लाख और मांगे; दो महिलाएं गिरफ्तार
दुर्ग/ वैशालीनगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूली करने, अतिरिक्त रकम की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से संबंधित कार्रवाई के दौरान कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद, ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। गिरफ्तार महिलाओं में बबली साहू उर्फ बबली निरंजन और ज्योति निरंजन शामिल हैं।
ब्याज चुकाने के बाद भी अतिरिक्त रकम मांगने का आरोप
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थिया ने बताया कि उसने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। इसके बदले सुरक्षा के रूप में ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरा स्टाम्प पेपर दिया था। प्रार्थिया के मुताबिक, उसने प्रति सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल 72,500 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किए। इसके बावजूद उससे अतिरिक्त 1 लाख 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि रकम देने में देरी होने पर गाली-गलौज की जाती थी और जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाया जाता था। प्रार्थिया ने अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दिए जाने की बात भी कही।
सहेली से भी अधिक रकम वसूलने के बाद परेशान करने की शिकायत
इसी मामले में प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत की कि उसने 1 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। उसके अनुसार, प्रति सप्ताह 5 हजार रुपये के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल 1 लाख 40 हजार रुपये भुगतान करने के बाद भी उसे लगातार परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं।
मकान की तलाशी में नकदी और दस्तावेज जब्त
शिकायत के आधार पर वैशालीनगर थाना में अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने ब्याज वसूली से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की। पुलिस के मुताबिक, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से 99,900 रुपये नकद तथा सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान लगभग 2 लाख 80 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। इस तरह कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अलावा लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए गए हैं।
दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी
पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने के बाद बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42 वर्ष), निवासी कोहका, थाना सुपेला तथा ज्योति निरंजन (27 वर्ष), निवासी श्रमिक नगर, सड़क क्रमांक 28, वार्ड क्रमांक 8, थाना सुपेला, जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
बबली साहू के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध थाना सुपेला में पहले भी कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत दो प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं।