एजेंसी मेसर्स चंद्र निर्माण प्राईवेट लिमिटेड को निगम ने किया ब्लैक लिस्ट

एजेंसी मेसर्स चंद्र निर्माण प्राईवेट लिमिटेड को निगम ने किया ब्लैक लिस्ट


भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एएचपी घटक में आवास निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य हेतु मेसर्स चंद्र निर्माण प्राईवेट लिमिटेड विला नबंर 22 मारूती लाईफ स्टाईल, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ को निविदा के माध्यम से आवास निर्माण के लिए दिनांक 05.05.2018 को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्य आदेश जारी होने के तिथि से 18 माह की समय अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना था। किन्तु कार्यादेश जारी होने के 7 वर्ष पश्चात भी कार्य अपूर्ण है। 
            मेसर्स चंद्र निर्माण प्राईवेट लिमिटेड को 894 एवं 1120 युनिट प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान बनाने के लिए कार्य आदेश प्रदान किया गया था। एजेंसी द्वारा 3 माह बिलम्ब से कार्य प्रारंभ किया गया। एजेंसी को शर्त अनुसार कार्य के प्रगति के अनुसार निरंतर राशि का भुगतान किया जाता रहा है। उसके द्वारा मकान निर्माण का कार्य समय अवधि में नहीं किया गया। जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों द्वारा किश्त की पूर्ण राशि जमा करने के बाद भी मकान निर्धारित समय पर नहीं प्रदान किया जा सका। 420 मकानों में ग्रील, विंडो, दरवाजा, टाईल्स, बिजली, पानी, फिटिंग, पैनल, टैब कनेक्शन, किचन फिटिंग, सैनेटरी फिटिंग आदि नहीं किया गया है। जिससे मकान निवास करने योग्य नहीं बन पाया है। कार्य समय अवधि में पूर्ण करने हेतु समय-समय पर निरंतर पत्र द्वारा सूचित किया जाता रहा। फिर भी एजेंसी द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया।
         निगम कार्यालय द्वारा एजेंसी को दिये गये 18 नोटिस को अनदेखा करते हुए निर्देशो का पालन नहीं किया गया और आज दिनांक तक कार्य अपूर्ण है। एजेंसी द्वारा केवल 40 हितग्राहियों को मकान पूर्ण करके दिया गया है। दिनांक 15.04.2025 के पश्चात भी कोई मजदूर या मशीनरी कार्य लगाकर एजेंसी द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। समय पर मकान पूर्ण करके नहीं देना छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशो का स्पष्ट उल्लघंन पाया गया। एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने में रूचि नहीं लेना घोर लापरवाही दर्शित होता है। मेसर्स चंद्र निर्माण प्राईवेट लिमिटेड के मध्य कंडिका क्रं. 1.15 के अनुसार समस्त कार्य आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अनुबंध अनुसार निविदाकार द्वारा जमा की गई एवं सुरक्षित राशि राजसात करते हुए नगर पालिक निगम भिलाई के समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।