गंडई से चाकू सप्लायर गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दुर्ग /मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2025 थाना उत्तई में आरोपी राजा उर्फ राहूल पवार के खिलाफ (1) अपराध 363/2025 धारा 119 (1), 296,351 (3), 115 (2) 3 (5) बीएनएस व 25,27 आर्म्स एक्ट (2) अपराध 364/2025 धारा 296,351(3),3(5) बीएनएस. 25,27 आर्म्स एक्ट (3) अपराध 365/2025 धारा 308(5), 74, 296,351 (3), 3 (5) बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी राजा उर्फ राहूल पवार से तीन नग चाकू ,एक गुप्ती, एक स्टीक बरामद गई थी और जप्त चाकू हथियार सप्लाई करने वाले मोहम्द सरफराज निवासी गडई से अपनी दोस्ती होना और उसी के द्वारा सभी चाकू सामान को अजमेर राजस्थान से लाकर देना बताया था जो आरोपी मोहम्द सरफराज की पता तलाश कर आरोपी को'ग्राम नमर्दा थाना गंडई से अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर चाकू सप्लाई करना स्वीकार किया व बताया की वर्ष 2024 अक्टूबर महिने में अजमेर शरीफ दरगाह गया था जो दर्शन करने के बाद पुष्कर ब्रम्हा मंदिर लाईन दुकान से दो गुप्ती खरिदा था एक गुप्ती को अपने दोस्त समीर नागपुर निवासी को दे दिया व एक गुप्ती ग्राम नमर्दा के प्रमोद पटेल को दिया था जिसके खिलाफ गडई पुलिस ने मार्च महीने में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही किया था वर्ष 2025 के मार्च महिने में अजमेर शरीफ दरगाह, राजस्थान दोबारा दर्शन करने गया था तब पुष्कर जाकर 2 बटन चाकु 2 नग चाकू एक गुप्ती एक स्टीक, खरीदकर लाया था जिसमे से राजा उर्फ राहूल पवार को एक गुप्ती एक स्टीक तथा एक बटन चाकू, दो नग चाकू मार्च महिने में 3000 रूप्ये में बेचा था वर्ष 2025 अगस्त में अंतिम सावन सोमवार में पालकी में डीजे बजाने दूर्ग आया था तब समिति के एक लडके (नाम नही मालूम) उसे एक बटन चाकू बेचा है आरोपी मोहम्द सरफराज को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय दूर्ग पेश कर न्यायिक रिमार्ड पर जेल भेजा गया।
नाम आरापी मोहम्मद सरफराज पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 25 साल निवासी ग्राम नमर्दा बाबा डी. जे. दुकान थाना गंडई जिला गंडई छुईखदान खैरागढ़ (छ०ग०)