भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया

भिलाई में नगर निगम की टीम ने  मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम  शुरू कर दिया

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम सोमवार को शुरू कर दिया है। टीम ने वहां बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां बनी दुकानों और वैवाहिक भवन को तोड़ने का काम जारी है।निगम के अमले के साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई के लिए पहुंची है। इसके तहत 5 दुकानें, स्वागत द्वार और मस्जिद की बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी। कब्जा खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।अफसरों के मुताबिक, 1984 में साडा (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने रायपुर-भिलाई मार्ग (जीई रोड) के किनारे करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा वहां दुकानें, मजार, शादीघर और बड़ा गेट बना दिया गया।ये कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले नोटिस चस्पा कर कब्जा खाली करने के लिए कहा था।अफसरों ने बताया कि, अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने पर टीम उसे तोड़ने के लिए पहुंची है। यहां पर कई सालों से अवैध कब्जा कर दुकानें, मकान, मजार और अन्य चीजें विकसित कर ली गईं। इसे तोड़ने के लिए 10 जेसीबी, 30 डंफर, 2 चेन माउंटर लगाए गए हैं। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।