उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका को खारिज कर भिलाई निगम के पक्ष में फैसला सुनाया 

उच्च न्यायालय बिलासपुर  ने याचिका को खारिज कर भिलाई निगम के पक्ष में फैसला सुनाया 


भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। नोटिस जारी करने के बाद एक मामला सामने आया है, जिसमें भिलाई के एक व्यक्ति ने निगम के 5 गुणा पेनाल्टी शुल्क के खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक 2873 के तहत याचिका दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने दिनांक 13.06.2025 को याचिका को खारिज करते हुए निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। 
        करदाता द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क वसूल किया जाना नगर निगम अधिनियम में उल्लेखित है। बकाया कर की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित को नोटिस जारी कर उसके संपत्ति को कुर्की कर राशि वसूल किया जा सकता है।