ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का मामला, आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग /प्रार्थिया सरोज वर्मा, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 16.02.2026 को थाना में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि उसका पुत्र होशांग वर्मा उसे ईसाई धर्म अपनाने हेतु निरंतर दबाव बना रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया एवं पूजा-पाठ में बाधा उत्पन्न की गई।शिकायत के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया धारा 298, 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के अंतर्गत अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 085/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 17.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
घटनास्थल :
मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग
आरोपी का नाम :
1. होशांग वर्मा, निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री :
1. प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं साक्ष्य सामग्री
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में थाना नेवई के उनि सुरेंद्र तारम, आरक्षक शाहबाज खान क्रमांक 1595 एवं आरक्षक विजय कुर्रे क्रमांक 1098 की सराहनीय भूमिका रही। टीम द्वारा त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक दबाव, धमकी या कानून विरुद्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।